एआरपी पदों पर कार्यरत कर्मियों को हाईकोर्ट से राहत







एआरपी पदों पर कार्यरत कर्मियों को हाईकोर्ट से राहत

एआरपी पदों पर कार्यरत कर्मियों को हाईकोर्ट से राहत

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) के मामले में बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव को आदेश दिया कि
एआरपी पद पर कार्यरत कर्मचारियों के आवेदनों पर जल्द निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने
सुशील कुमार द्विवेदी, विवेक तिवारी व अन्य कर्मियों की याचिका पर दिया।

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💼 आदेश की प्रमुख बातें

हाईकोर्ट ने कहा कि विज्ञापन जारी करने से पहले मौजूदा कर्मियों के आवेदनों पर निर्णय लिया जाए। याचियों ने कोर्ट में दलील दी कि 10 अक्तूबर 2024 को शासनादेश जारी किया गया था,
जिसके अनुसार लगभग चार हजार एआरपी कर्मचारियों को आगे होने वाली परीक्षा में भाग लेने से रोका गया था। यह निर्णय कानून की मंशा के खिलाफ था।

📝 कोर्ट का निर्देश

कोर्ट ने मामले में याचियों को तीन दिन में आवेदन करने का निर्देश दिया और कहा कि
एआरपी पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करने से पहले विभाग को वर्तमान कर्मचारियों के आवेदनों पर निर्णय लेना होगा।

⚖️ कोर्ट का आदेश कर्मियों के हित में

कोर्ट के इस आदेश से मौजूदा एआरपी कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। यह आदेश उनके हितों की रक्षा करता है,
जिससे उनकी भविष्य की परीक्षा में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।

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इस आदेश से एआरपी पद पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके अधिकारों की रक्षा में मदद मिल सकती है। आने वाले दिनों में इस पर और निर्णय की उम्मीद है।


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