रियायतः पुरानी छोड़ नई गाड़ी लेने पर छूट बढ़ेगी
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहनों की खरीद पर कर छूट को दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह छूट 50 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है, जो वर्तमान में 25% तक सीमित है।
क्यों उठाया गया यह कदम?
परिवहन मंत्रालय ने बीएस-2 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा पाना है। यह कदम पर्यावरण सुधार और स्वच्छ परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए है।
वर्तमान छूट की स्थिति
फिलहाल, पुराने निजी वाहनों को स्क्रैप करने पर नया वाहन खरीदने पर 25% तक की छूट मिलती है। वहीं, वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह छूट 15% तक सीमित है।
छूट का नया प्रस्ताव
मंत्रालय की 24 जनवरी को जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार, यह छूट बढ़ाकर 50% तक की जाएगी। यह प्रस्ताव बीएस-2 मानक के अनुरूप या उससे पहले निर्मित वाहनों पर लागू होगा।
किन वाहनों पर लागू होगी यह छूट?
- मध्यम एवं भारी निजी वाहन
- वाणिज्यिक परिवहन वाहन
- बीएस-2 मानक या उससे पहले के वाहन
यह छूट व्यक्तिगत और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के वाहनों पर समान रूप से लागू होगी।
सरकार का दृष्टिकोण
यह कदम केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत और ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन को मजबूत करेगा। पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा।