छात्र को पीटने में टीचर पर दंडात्मक कार्रवाई रोकी
**क्या था मामला?**
यह मामला हमीरपुर जिले के एक स्कूल से जुड़ा हुआ है, जहां अदा परवीन नामक शिक्षिका पर आरोप है कि उसने एक दलित छात्र को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित छात्र की मां की शिकायत के बाद आरोपी शिक्षिका के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
**हाईकोर्ट का आदेश**
हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी शिक्षिका के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। न्यायालय ने कहा कि पहले मामले की पूरी जांच की जाए और फिर दंडात्मक कार्रवाई के बारे में निर्णय लिया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका जवाब मांगा है।
**आरोपी शिक्षिका के खिलाफ जांच जारी**
इस आदेश के बाद, आरोपी शिक्षिका अदा परवीन पर कार्रवाई का फैसला न्यायालय के निर्णय के बाद किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए, यह कदम विवादों के बीच एक महत्वपूर्ण फैसले के रूप में सामने आया है।
**आगे की कार्रवाई**
अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अदालत के आदेश के बाद ही शिक्षिका के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। न्यायालय ने इस मामले में शांति बनाए रखने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
