ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर में चेसिस नंबर व बैकलाइट लगाना होगा अनिवार्य
**नई गाइडलाइन का उद्देश्य**
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए परिवहन आयुक्त को इनका सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। यह कदम प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने और ट्रैक्टर ट्रॉली व ट्रेलर के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
**कौन से ट्रेलर होंगे पंजीयन के दायरे में?**
- चार मॉडल के कृषि ट्रेलर शामिल हैं।
- छह टन से कम और चार मीटर से कम लंबाई वाले ट्रेलर को पंजीयन से छूट दी गई है।
- 6 मीट्रिक टन, 9-9.3 मीट्रिक टन, और 10-12.36 मीट्रिक टन भार वाले ट्रेलरों का पंजीयन अनिवार्य होगा।
- इनकी बॉडी की लंबाई 4 से 6.7 मीटर तक होनी चाहिए।
**चेसिस नंबर और बैकलाइट अनिवार्य**
सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर में चेसिस नंबर साफ-साफ लिखा जाना चाहिए। इसके साथ ही, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रेलर पर बैकलाइट लगाना भी अनिवार्य किया गया है।
**कृषि ट्रेलर का सीमित उपयोग**
नई गाइडलाइन के अनुसार, कृषि ट्रेलर का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा। अन्य किसी कार्य में इनका उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
**गाइडलाइन के लाभ**
इस नई गाइडलाइन से सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर के सुरक्षित संचालन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, पंजीयन प्रक्रिया से इन वाहनों की निगरानी और उपयोग का सही आकलन किया जा सकेगा।
