राज्य कर्मचारियों के लिए चल-अचल संपत्ति विवरण दर्ज करने के निर्देश
परिचय
उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के अनुसार, अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है।
शासनादेश और अंतिम तिथि
शासनादेश संख्या 614/सैंतालीस-का-5-2024-(1838120), दिनांक 17.12.2024 के अनुसार, संपत्ति विवरण दर्ज करने की अंतिम तिथि 31.01.2025 निर्धारित की गई है।
इससे संबंधित प्रक्रिया 01 जनवरी, 2025 से शुरू हो चुकी है और सभी कर्मचारियों को समय पर विवरण दर्ज करना सुनिश्चित करना होगा।
निर्देश
शिविर कार्यालय, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज करें।
- वर्ष 2024 का विवरण 31 जनवरी, 2025 तक दर्ज करना अनिवार्य है।
- दर्ज प्रक्रिया 01 जनवरी, 2025 से पोर्टल पर उपलब्ध है।
मानव संपदा पोर्टल पर विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया
- मानव संपदा पोर्टल (ehrms.upsdc.gov.in) पर लॉगिन करें।
- अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में प्रवेश करें।
- ‘संपत्ति विवरण’ सेक्शन में जाकर संबंधित फॉर्म भरें।
- सभी आवश्यक जानकारी जैसे चल और अचल संपत्ति का विवरण सही-सही भरें।
- फॉर्म को जमा करें और पुष्टि पृष्ठ का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
नियमानुसार अनुपालन का महत्व
यह प्रक्रिया कर्मचारियों की पारदर्शिता और आचरण नियमों के पालन को सुनिश्चित करती है। नियत समय पर अनुपालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
निष्कर्ष
राज्य कर्मचारियों को निर्देश है कि वे 31 जनवरी, 2025 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। यह प्रक्रिया न केवल आचरण नियमावली के पालन का हिस्सा है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है।
सभी कर्मचारी समय पर अपने विवरण दर्ज करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।