उत्तर प्रदेश शासन ने मकर संक्रांति पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया
लखनऊ, 12 जनवरी, 2025: उत्तर प्रदेश शासन ने मकर संक्रांति पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।
विज्ञप्ति का विवरण
उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग ने 17 दिसंबर 2024 को जारी अवकाश सूची में संशोधन करते हुए मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2025 (मंगलवार) को निर्बन्धित अवकाश को सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तित कर दिया है। यह घोषणा निगोशिएबुल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट 1881 के तहत की गई है।
संशोधित विज्ञप्ति का महत्व
पहले जारी विज्ञप्ति में मकर संक्रांति को निर्बन्धित अवकाश के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अब, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे सार्वजनिक अवकाश के रूप में मान्यता दी है। इस बदलाव से राज्य के सभी विभागों और संस्थानों में अवकाश रहेगा।
किसे सूचित किया गया?
इस निर्णय की जानकारी निम्नलिखित अधिकारियों और विभागों को दी गई:
- समस्त अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव
- प्रमुख सचिव, राज्यपाल
- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश
- समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी
- भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
प्रचार और प्रसार की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया गया है कि इस महत्वपूर्ण निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।