शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 220 कार्यदिवस पूरे करना अनिवार्य
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कम से कम 220 कार्यदिवस पूरे करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 19 के तहत जारी किया गया है, जो हर मान्यता प्राप्त स्कूल को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रति वर्ष कम से कम 220 कार्यदिवस हों।
प्रमुख तिथियां और अवकाश
शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 (मंगलवार) से होगी। इस सत्र के दौरान, निम्नलिखित अवकाश और ब्रेक निर्धारित किए गए हैं:
- ग्रीष्मावकाश: 11 मई 2025 (रविवार) से 30 जून 2025 (सोमवार) तक।
- शिक्षकों के लिए कार्यदिवस: 28 जून 2025 से 30 जून 2025।
- शरदावकाश: 29 सितंबर 2025 (सोमवार) से 1 अक्टूबर 2025 (बुधवार) तक।
- शीतकालीन अवकाश: 1 जनवरी 2026 (गुरुवार) से 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) तक।
विशेष और प्रतिबंधित अवकाश
सभी स्कूलों को गजेटेड अवकाश के अतिरिक्त, 7 अवकाश (2 प्रतिबंधित और 5 विशेष) मनाने की अनुमति है। इन अवकाशों को संबंधित जोनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DDE) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
आरटीई अधिनियम 2009 का पालन
आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत, प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति वर्ष कम से कम 200 कार्यदिवस पूरे करना आवश्यक है। सभी प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूलों का वार्षिक कैलेंडर इस नियम का पूर्ण रूप से पालन करे।