**शिक्षा मंत्रालय ने जन शिकायत पर किया आदेश जारी**
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने
श्री शुभम मौर्य द्वारा दायर जन शिकायत (DOSEL/E/2024/0008273) पर दिनांक 9 जनवरी, 2025 को आदेश जारी किया है।
यह मामला बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत सभी विद्यालयों में टाइम एंड मोशन के तहत विद्यालय समय में परिवर्तन से जुड़ा है।
**जन शिकायत की पृष्ठभूमि**
श्री शुभम मौर्य ने 30 दिसंबर, 2024 को यह जन शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे विभाग में 2 जनवरी, 2025 को प्राप्त किया गया।
इसके बाद, उन्होंने 6 जनवरी, 2025 को अपील (DOSEL/E/A/25/0000013) दर्ज कराई, जिसे 7 जनवरी, 2025 को प्राप्त किया गया।
इस विषय पर शिक्षा मंत्रालय ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।
**शिक्षा: समवर्ती सूची का विषय**
संविधान के अनुसार, शिक्षा एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में आता है।
इसका तात्पर्य यह है कि इस विषय पर केंद्र और राज्य, दोनों सरकारें निर्णय लेने और कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी हैं।
इस मामले में, शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि विद्यालय समय में परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार के अधीन है।
**आदेश का मुख्य अंश**
आदेश में कहा गया है कि यह जन शिकायत 4 जनवरी, 2025 को (पत्र संख्या 6-3/2025-IS-15)
उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग को कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई थी।
इसके साथ ही, अपीलकर्ता को सलाह दी गई है कि वह राज्य सरकार से संपर्क करें।
**जन अपील का निपटान**
शिक्षा मंत्रालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं निदेशक श्री उमेश प्रताप सिंह ने इस आदेश के माध्यम से
अपील का निपटान किया। अपीलकर्ता को उनके निवास पते पर यह आदेश भेज दिया गया है।