*शुभम मौर्य के जन शिकायत पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का आदेश*👆









विद्यालय समय में परिवर्तन पर शिक्षा मंत्रालय का आदेश

शिक्षा मंत्रालय ने विद्यालय समय के संबंध में आदेश जारी किया

दिनांक: 9 जनवरी, 2025 | जारीकर्ता: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

परिचय

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने समय और गति अध्ययन के अंतर्गत विद्यालय समय में परिवर्तन से संबंधित एक जन शिकायत का समाधान करते हुए आदेश जारी किया है। यह आदेश श्री शुभम मौर्य द्वारा दायर शिकायत और अपील के बाद जारी किया गया है।

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शिकायत का विवरण

यह जन शिकायत (संदर्भ संख्या: DOSEL/E/2024/0008273) 30 दिसंबर, 2024 को दर्ज की गई थी और 2 जनवरी, 2025 को संबंधित अनुभाग में प्राप्त हुई। इसके बाद एक अपील (संदर्भ संख्या: DOSEL/E/A/25/0000013) 6 जनवरी, 2025 को दायर की गई, जो 7 जनवरी, 2025 को प्राप्त हुई। यह शिकायत बेसिक शिक्षा परिषद के तहत संचालित सभी विद्यालयों के समय में परिवर्तन से संबंधित थी।

संवैधानिक ढांचा

भारत में शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है, जिसका अर्थ है कि यह केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों के अधिकार क्षेत्र में है। यह मामला चूंकि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए मंत्रालय ने इसे उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया है।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया

शिक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक पत्र (6-3/2025-IS-15 दिनांक 4 जनवरी, 2025) के माध्यम से इस शिकायत को राज्य सरकार को भेज दिया है। साथ ही, शिकायतकर्ता को सलाह दी गई है कि वे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से सीधे संपर्क करें।

निष्कर्ष

इस अपील का निपटारा मंत्रालय द्वारा प्रक्रियात्मक नियमों के अनुसार किया गया है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि राज्य विशेष से संबंधित मामलों के लिए राज्य प्राधिकरण से संपर्क करें और संवैधानिक प्रावधानों का पालन करें।

जारीकर्ता: भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय

स्थान: आईएस-15 अनुभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली


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