जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सुनवाई से लोकपाल का इन्कार









जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सुनवाई से लोकपाल का इन्कार

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सुनवाई से लोकपाल का इन्कार

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए गठित लोकपाल ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ दायर शिकायत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। लोकपाल ने कहा कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

शिकायत का विवरण

शिकायत 18 अक्तूबर, 2024 को दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए चुनिंदा नेताओं और राजनीतिक दलों के हितों का बचाव किया। शिकायतकर्ता ने इन आरोपों को भ्रष्टाचार के समकक्ष बताया।

WhatsApp Channel Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now

जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए। लोकपाल ने यह मामला 3 जनवरी, 2025 को अधिकार क्षेत्र के बाहर बताते हुए खारिज कर दिया।

लोकपाल का आदेश

लोकपाल के छह सदस्यीय पैनल, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस एएम खानविलकर ने की, ने 382 पन्नों की शिकायत की विस्तार से समीक्षा की। लोकपाल ने स्पष्ट किया कि लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून की धारा-14 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।

लोकपाल ने अपने आदेश में कहा, “हम अधिकार क्षेत्र की सीमा के कारण शिकायत खारिज कर रहे हैं। यह निर्णय शिकायत के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार की राय नहीं दर्शाता है।”

शिकायतकर्ता के लिए विकल्प

लोकपाल ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता को अन्य कानूनी विकल्पों का सहारा लेने का अधिकार है। हालांकि, इस मामले में लोकपाल का हस्तक्षेप संभव नहीं है।

निष्कर्ष: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ शिकायत पर लोकपाल ने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया। यह निर्णय लोकपाल की सीमित शक्तियों और अधिकार क्षेत्र की व्याख्या को दर्शाता है।


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top