जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सुनवाई से लोकपाल का इन्कार
शिकायत का विवरण
शिकायत 18 अक्तूबर, 2024 को दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए चुनिंदा नेताओं और राजनीतिक दलों के हितों का बचाव किया। शिकायतकर्ता ने इन आरोपों को भ्रष्टाचार के समकक्ष बताया।
जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए। लोकपाल ने यह मामला 3 जनवरी, 2025 को अधिकार क्षेत्र के बाहर बताते हुए खारिज कर दिया।
लोकपाल का आदेश
लोकपाल के छह सदस्यीय पैनल, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस एएम खानविलकर ने की, ने 382 पन्नों की शिकायत की विस्तार से समीक्षा की। लोकपाल ने स्पष्ट किया कि लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून की धारा-14 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।
लोकपाल ने अपने आदेश में कहा, “हम अधिकार क्षेत्र की सीमा के कारण शिकायत खारिज कर रहे हैं। यह निर्णय शिकायत के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार की राय नहीं दर्शाता है।”
शिकायतकर्ता के लिए विकल्प
लोकपाल ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता को अन्य कानूनी विकल्पों का सहारा लेने का अधिकार है। हालांकि, इस मामले में लोकपाल का हस्तक्षेप संभव नहीं है।