प्रभारी प्रधानाध्यापकों के वेतनमान पर हाईकोर्ट याचिका









प्रभारी प्रधानाध्यापकों के वेतनमान पर हाईकोर्ट याचिका

**प्रभारी प्रधानाध्यापकों के समान वेतनमान के लिए हाईकोर्ट में याचिका**

हाईकोर्ट में दायर याचिका के संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित खंड शिक्षाधिकारियों से तीन दिन के भीतर जानकारी मांगी है।

**खंड शिक्षाधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट**

बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बहरिया, बहादुरपुर, करछना, कौंधियारा, कौड़िहार-2, कोरांव, मऊआइमा, मांडा, मेजा, हंडिया, होलागढ़, प्रतापपुर, शंकरगढ़, सैदाबाद, उरुवा, फूलपुर, जसरा और नगर क्षेत्र के खंड शिक्षाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।

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  • प्रभारी प्रधानाध्यापकों का तैनाती आदेश
  • प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत दिनांक
  • अन्य आवश्यक सूचनाएं।

यह रिपोर्ट तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

**हाईकोर्ट के आदेश और विवाद**

पिछले कुछ महीनों में हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं में प्रभारी प्रधानाध्यापकों को नियमित प्रधानाध्यापक के समान वेतन देने का आदेश दिया है। हालांकि:

  • अफसरों का कहना है कि नियमावली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
  • प्रभारी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति केवल अस्थायी व्यवस्था है।

यह विवाद अब वेतनमान के संदर्भ में बड़ा मुद्दा बन गया है।

**प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाम नियमित प्रधानाध्यापक**

प्रभारी प्रधानाध्यापक और नियमित प्रधानाध्यापक के बीच अंतर:

  • प्रभारी प्रधानाध्यापक: अस्थायी रूप से तैनात होते हैं, जब तक नियमित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं होती।
  • नियमित प्रधानाध्यापक: स्थायी पद पर नियुक्त होते हैं और उन्हें सभी अधिकार व वेतनमान मिलता है।

**आगे की प्रक्रिया**

खंड शिक्षाधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद:

  • हाईकोर्ट में याचिका के संदर्भ में जवाब प्रस्तुत किया जाएगा।
  • प्रभारी प्रधानाध्यापकों के वेतनमान के मामले में सरकार के रुख को स्पष्ट किया जाएगा।
यह लेख Shubham Patel द्वारा तैयार। शिक्षा जगत से जुड़ी ताजा खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पर जुड़े रहें।


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