नानपारा राहत इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर **धोखाधड़ी का मुकदमा**
जनपद बहराइच में शिक्षक चयन प्रक्रिया में अनियमितता का मामला
**शिकायतकर्ता ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप**
नानपारा स्थित राहत इंटर कॉलेज के प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों पर शिक्षक पद पर चयन के बाद **नाम बदलने और धोखाधड़ी** का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है। एसपी के आदेश पर नानपारा पुलिस ने मामले में रविवार को मुकदमा दर्ज किया।
मोतीपुर थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी कामेश्वरनाथ ने एसपी को शिकायत पत्र दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नवंबर 2017 में कॉलेज की ओर से शिक्षकों की रिक्तियों का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। प्राथमिक शिक्षक पद पर आवेदन करने के बाद, साक्षात्कार प्रक्रिया में उनका चयन हुआ।
**चयन प्रक्रिया में हेरफेर का आरोप**
कामेश्वरनाथ ने बताया कि विद्यालय की चयन समिति ने उनका चयन 14 मई 2017 को कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया। इस रजिस्टर की सत्यापित प्रति कॉलेज के प्रबंधक अरशद खान ने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में दाखिल याचिका में प्रस्तुत की थी।
आरोप है कि इसके बाद कॉलेज प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों ने साजिश कर कार्यवाही रजिस्टर में बदलाव किया। चयनित शिक्षकों का नाम हटाकर **अचयनित व्यक्तियों** के नाम दर्ज किए गए। इसी तरह सहायक अध्यापक पद पर भी चयनित चार शिक्षकों की जगह अन्य लोगों के नाम जोड़ दिए गए।
**एसपी के आदेश पर कार्रवाई**
शिकायत के बाद एसपी ने नानपारा पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने कॉलेज के प्रबंधक और अन्य कर्मियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
**दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास**
श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली क्षेत्र में 13 वर्ष पहले एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई है। अपर जिला जज एससी एसटी अवनीश गौतम ने आरोपी कलीम खां को आजीवन कारावास और 24,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मामला 21 अक्तूबर 2011 को दर्ज किया गया था। आरोपी ने पीड़िता को धमकी देकर घटना की जानकारी छिपाने का प्रयास किया था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
