मृतक आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में






मृतक आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग

विषय: मृतक आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

महोदय,

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उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 04 नियम/47-का-2-2024, लखनऊ, दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 के द्वारा विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की बैठक 07 जनवरी, 2025 को निर्धारित की गई है।

उक्त बैठक के अंतर्गत सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्री चेत नारायण सिंह व श्री राजबहादुर सिंह चन्देल द्वारा यह सूचना दी गई है कि संस्था प्रबंधकों द्वारा प्रदेश में मृतक कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किए जाने में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, जिससे शिक्षकों व कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। यह स्थिति मृतक के परिवारों को अत्यधिक परेशान कर रही है और कुछ मामलों में परिवार जीवन लीला समाप्त करने पर विवश हो रहे हैं।

विनियम-105 के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के मृतक अध्यापक एवं कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के अध्याय-03 के विनियम-105 के अंतर्गत जिला स्तर पर समिति गठित की गई है। इस अधिनियम के तहत अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्रों का समयानुसार निस्तारण एवं नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराना शासकीय कर्तव्य है।

निर्देश

आपको निर्देशित किया जाता है कि:

  • अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों, व अन्य कार्यालयों से संबंधित मृतक आश्रितों के सेवायोजन के संदर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार निर्णय लिया जाए।
  • आश्रितों को उनके पद के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
भवदीय,
डॉ० (मह देव)
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश।


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