टैक्स रिफंड न मिलने पर बैंक खाता सत्यापन जांचें
यदि आपने समय पर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है और अब तक रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका कारण आपके बैंक खाते का सत्यापन न होना हो सकता है। आयकर विभाग के अनुसार, सत्यापित बैंक खाता न होने के कारण रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
आयकर रिफंड क्या है?
यदि आपने अपनी आयकर देनदारी से अधिक टैक्स का भुगतान किया है, तो आयकर विभाग उस अतिरिक्त रकम को वापस करता है। इसे आयकर रिफंड कहते हैं।
उदाहरण: अगर आपकी कर देनदारी ₹2,00,000 है और आपने पहले ही ₹2,30,000 का भुगतान किया है, तो ₹30,000 का रिफंड मिलेगा।
रिफंड प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
- सामान्य समय: 15 दिन से 2 महीने।
- आईटीआर प्रकार:
- ITR-1: 10-15 दिन।
- ITR-2: 20-45 दिन।
- ITR-3: 2 महीने।
यदि रिफंड में अधिक समय लग रहा है, तो इसकी वजह बैंक खाते की सत्यापन स्थिति या अन्य अनियमितताएं हो सकती हैं।
रिफंड देरी के कारण
- बैंक खाता सत्यापित नहीं होना।
- बैंक खाता विवरण में त्रुटि।
- आईटीआर में गलत जानकारी।
- ITR की जांच लंबित।
- कर देनदारी लंबित होना।
अपने बैंक खाते की वैधता कैसे जांचें?
- पोर्टल पर लॉगिन करें।
- “My Profile” > “My Bank Account” चुनें।
- बैंक विवरण (खाता नंबर, IFSC कोड) दर्ज करें।
- Validate पर क्लिक करें।
- सत्यापित खाता रिफंड के लिए अनिवार्य है।
रिफंड स्थिति कैसे जांचें?
- आयकर पोर्टल पर लॉगिन करें।
- “My Account” > “Refund/Demand Status” चुनें।
- ITR की स्थिति और रिफंड डिटेल्स देखें।
- यदि स्थिति “Rejected” है, तो पुनः रिफंड का अनुरोध करें।
रिफंड में देरी हो तो क्या करें?
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आयकर विभाग से संपर्क करें:
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-103-4455।
- ईमेल: ask@incometax.gov.in।
- स्थानीय आयकर कार्यालय जाएं: संबंधित दस्तावेज जैसे पावती संख्या लेकर जाएं।
- शिकायत दर्ज करें: ई-फाइलिंग पोर्टल पर “e-Nivaran” का उपयोग करें।
आयकर रिफंड दावा खारिज हो जाए तो क्या करें?
- “Refund Reissue Request” पर जाएं।
- बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सही करें।
- OTP या डिजिटल हस्ताक्षर से वेरिफाई करें।
- प्रक्रिया पूरी होने पर “Submitted Successfully” संदेश दिखाई देगा।
रिफंड प्रक्रिया में पारदर्शिता
आयकर विभाग ने अप्रैल-नवंबर 2024 के बीच ₹3 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड जारी किया। 98% रिटर्न सत्यापित किए जा चुके हैं।
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