टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर नया मोड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट। टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने गेंद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पाले में डाल दी है। निदेशक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कहा कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्यवाही शुरू करना चयन बोर्ड का काम है, और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है।
कोर्ट का आदेश
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने इस मामले में याची के अधिवक्ता को निदेशक के हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। यह आदेश गौरव कुमार की याचिका पर दिया गया था, जिसमें उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में देरी का मुद्दा उठाया था।
टीजीटी 2013 भर्ती और चयन बोर्ड का कार्य
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया था, जिसमें से लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई थी। अब भी कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है।
निष्कर्ष
इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अब चयन बोर्ड को नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं। इस प्रकार, टीजीटी 2013 के अभ्यर्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है।