उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1672/33-1-2009 दिनांक 09-06-2009 (सफाई कर्मचारियों का जाब चार्ट) के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये है कि सफाई कर्मचारियों द्वारा राजस्व ग्राम में खड़जा, नाली, नाले व पंचायत भवन के साथ-साथ निम्नलिखित सार्वजनिक स्थलों आदि पर भी सफाई का कार्य किया जायेगा :-
(1) ग्रामीण हाटपैठ, मेला स्थल व पशु बाजार
(2) ए० एन० एम० सेन्टर
(3) सामुदायिक एवं स्कूल शौचालय
(4) विद्यालयों के परिसर के बाहर की सफाई
(5) खेलकूद का मैदान एवं व्यायामशालाएँ
(6) हैण्डपम्प / नलकूप स्थल के आसपास की सफाई
(7) खलिहान स्थल
(8) अन्य सार्वजनिक स्थल
इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 3176/33-1-2010 दिनांक 25-10-2010 (जाबचार्ट में संशोधन) मे राजस्व ग्रामों में नियुक्त सफाई कर्मचारियों द्वारा स्कूल शौचालय, विद्यालयों के परिसर के बाहर की सफाई के साथ-साथ उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित / प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भीतरी परिसर की सफाई किये जाने के निर्देश भी अद्यतन प्रभावी है।
अतः शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 09.06.2009 व दिनांक 25.10.2010 को संलग्न करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए लगातार साफ-सफाई की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें
