विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) के खाते में नाम परिवर्तन के संबंध में प्रक्रिया
1. अध्यक्ष का नाम परिवर्तन:
यदि विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष का नाम बदलना है, तो नई समिति के गठन या अध्यक्ष के परिवर्तन की सूचना बैंक में प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
समिति के गठन की बैठक का अनुमोदित प्रस्ताव।
अध्यक्ष के नाम का अनुमोदन पत्र।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित पत्र।
2. प्राधिकृत हस्ताक्षर का अद्यतन:
यदि खाते में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बदलते हैं, तो संबंधित प्रस्ताव की प्रति, बैंक में जमा करनी होगी।
बैंक को पुराने हस्ताक्षरकर्ता की समाप्ति और नए हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति की जानकारी देनी होगी।
प्रधानाध्यापक और नए हस्ताक्षरकर्ता के पहचान पत्र की प्रतिलिपि।
3. समिति का पुनर्गठन:
नई एसएमसी के गठन के बाद, बैंक खाते में समिति का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करें:
नई एसएमसी की सूची।
समिति गठन की बैठक का प्रस्ताव।
प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र।
नए अध्यक्ष और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का केवाईसी (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)।
4. बैंक में आवेदन:
बैंक को लिखित आवेदन करें, जिसमें नाम परिवर्तन की वजह स्पष्ट करें। आवेदन में पुराने और नए नाम का उल्लेख करें।
5. नियमित अद्यतन:
भविष्य में किसी बदलाव की स्थिति में एसएमसी को तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए, ताकि कोई असुविधा न हो।
नोट: सभी दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित और प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित होने चाहिए।
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TEAM SARKARIKALAM✍🏻