प्रश्नोत्तर: बच्चों की टीसी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) से संबंधित जानकारी
प्रश्न 1: किन परिस्थितियों में प्रधानाध्यापक किसी बच्चे की टीसी स्वयं काट सकता है?
उत्तर: जब भी बच्चा या उसके वास्तविक अभिभावक टीसी की मांग करें।
प्रश्न 2: यदि कोई बच्चा पास होने के 10-15 साल बाद टीसी लेने आता है, तो क्या टीसी देने के लिए बीईओ की अनुमति या एफिडेविट की जरूरत होती है?
उत्तर: यदि बच्चा पहली बार टीसी ले रहा है (पहले कभी नहीं ली गई है), तो किसी अन्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न 3: यदि कोई बच्चा/अभिभावक टीसी की द्वितीय प्रति मांगता है, तो इसके लिए क्या नियम हैं?
उत्तर: द्वितीय प्रति केवल एफिडेविट लेकर ही प्रदान की जाएगी।
प्रश्न 4: क्या विभाग द्वारा किसी बच्चे का आधार से सीधे नामांकन का कोई नियम है? क्योंकि कई बच्चे बिना टीसी कटवाए परिषदीय स्कूलों में नामांकन करवाने आ जाते हैं।
उत्तर: नए UDISE+ के अनुसार, यदि कोई बच्चा अचानक नामांकन के लिए आता है, तो पहले पूरी जांच-पड़ताल करें और फिर ही नाम लिखें।
प्रश्न 5: यदि किसी प्रकरण में बच्चा एक से अधिक जगह नामांकित है, तो स्कूल से नाम काटने पर टीसी देने का क्या प्रावधान है?
उत्तर: यदि बच्चा किसी और जगह नामांकित है, तो इसे अनदेखा करें और अपने विद्यालय से उसका नाम काट दें। आवश्यकता पड़ने पर, जिस तिथि तक बच्चा आपके विद्यालय में उपस्थित था, उस समय तक की टीसी निर्भीक होकर प्रदान करें।
प्रश्न 6: सत्र के अंत में यदि कोई बच्चा परीक्षा नहीं देता है और अप्रैल में टीसी मांगता है, तो उसे टीसी देते समय “कक्षा उत्तीर्ण” के कॉलम में क्या लिखेंगे: “क्लास-5/8 उत्तीर्ण” या “क्लास-5/8 प्रोन्नत”?
उत्तर: यह आपके प्रवेश पंजिका के आधार पर निर्धारित होगा। यदि मार्च तक बच्चे का नाम नहीं काटा गया है, तो उसे परीक्षा में अनुपस्थित दिखाते हुए विभागीय निर्देशों का पालन करें। जैसे, पिछले वर्ष सभी को उत्तीर्ण घोषित किया गया था, तो उसे प्रोन्नत दिखाते हुए टीसी प्रदान कर सकते हैं।
TEAM SARKARIKALAM✍🏻

