✍️अंतर्जनपदीय स्थानांतरण और चयन वेतनमान से जुड़े नियम एवं प्रावधान✍️

अंतर्जनपदीय ट्रांसफर और चयन वेतनमान: विशेष जानकारी

केस 01:
यदि आप बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर/सीनियर विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और अंतर्जनपदीय स्थानांतरण लेते हैं, तो स्थानांतरित जनपद में भी सहायक अध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर आपकी मौलिक नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर आपको चयन वेतनमान का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा।

प्रमोशन का लाभ:
यदि स्थानांतरण वाले वर्ष में नियुक्त शिक्षक का प्रमोशन हो रहा है, तो उन्हें प्रमोशन का लाभ मिलेगा।

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विशेष नोट:
चयन वेतनमान इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि 10 वर्ष की सेवा के दौरान पदोन्नति नहीं हो पाई। यदि आप अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए पदोन्नति लेकर पदावनति का चयन करते हैं, तो फिर चयन वेतनमान की अपेक्षा क्यों रखते हैं?

केस 02:
यदि आप बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या जूनियर विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और अंतर्जनपदीय स्थानांतरण लेते समय डिमोशन (पदावनति) लेकर स्थानांतरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो आपको डिमोटेड पद पर चयन वेतनमान का लाभ भविष्य में कभी नहीं मिलेगा।

SARKARI KALAM✍️

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