*शिक्षामित्रों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है*
प्रयागराज में शिक्षामित्रों के लिए एक अच्छी खबर है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। यह फैसला एक अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित और उसके बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद आया है।
*शिक्षामित्रों का तर्क*
शिक्षामित्रों का तर्क है कि उनका चयन भी एक अप्रैल 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर हुआ था। उसके बाद टीईटी और बाद में 28 मार्च 2005 के पहले नियुक्त शिक्षामित्रों को लाभ की उम्मीद है। शिक्षामित्र से शिक्षक के पद चयनित ललित मोहन सिंह ने कहा कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति हुई। लिहाजा पूर्व में की गई उनकी सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए।
*हाईकोर्ट का आदेश*
इस मामले की सुनवाई के दौरान 19 नवंबर को हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी को निर्देशित किया है कि शिक्षामित्र के रूप में की गई सेवा को जोड़ने के संबंध में प्रत्यावेदन का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर तीन महीने में किया जाए।
