इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: टीजीटी-2013 के रिक्त पदों की जानकारी मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: टीजीटी-2013 के रिक्त पदों की जानकारी मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी-2013 के विज्ञापित पदों के सापेक्ष की गई नियुक्तियों की संख्या का खुलासा कर 13 दिसंबर तक सरकार से हलफनामा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने अलीगढ़ के सत्येंद्र सरोज व अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है।

क्या है मामला?

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मामला टीजीटी 2013 के 307 उन चयनित अभ्यर्थियों से जुड़ा है, जिन्हें अब तक नियुक्ति नहीं दी गई। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी-2013 के कुल 5723 पदों का विज्ञापन जारी किया था, जिसे बाद में घटाकर 4556 कर दिया गया था।

कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने सरकार से विज्ञापित पदों के सापेक्ष अब तक की गई नियुक्तियों और रिक्त पदों की जानकारी हलफनामे संग तलब की है। इसके अलावा, कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज पर नौकरी पाने वाले व्यक्ति को नैसर्गिक न्याय की दुहाई देने से इनकार कर दिया है।

अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। तब तक सरकार को हलफनामा दाखिल करना होगा।

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