उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सफाई कर्मियों के कार्य और उपस्थिति के संबंध में समय-समय पर शासनादेश जारी किए जाते हैं। इन आदेशों का उद्देश्य सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना, कार्य के मानक तय करना और कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। ऐसे शासनादेश आमतौर पर निम्नलिखित बिंदुओं को कवर करते हैं:
सफाई कर्मियों के कार्य
1. सफाई का समय:
दैनिक सफाई कार्य सुबह और शाम के समय निर्धारित।
सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, सड़कों और नालियों की नियमित सफाई।
2. कचरा प्रबंधन:
कचरे का संग्रह, छंटाई और सुरक्षित निपटान।
घर-घर जाकर कचरे का संग्रह।
3. विशेष अभियान:
स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्य।
त्योहारों और विशेष अवसरों पर अतिरिक्त सफाई।
उपस्थिति की निगरानी
1. बायोमेट्रिक उपस्थिति:
सभी सफाई कर्मियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य।
2. निरीक्षण:
स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण।
3. कार्य रिपोर्टिंग:
दैनिक कार्य की रिपोर्ट स्थानीय अधिकारी को प्रस्तुत करना।
शासनादेश के उद्देश्य
1. सफाई कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
2. स्थानीय निकायों में स्वच्छता सेवाओं को प्रभावी बनाना।
3. अनुपस्थित कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई।
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