माता पिता नहीं तो पत्नी को मिलेगी संपूर्ण राशि

### शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को राहत: नई व्यवस्था के तहत मिलेगी पूरी धनराशि

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए राहत की नई व्यवस्था लागू की है। अब ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों की आर्थिक सहायता में सुधार किया गया है, जिससे उनके आश्रितों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा मिल सके। 

### **नई नीति के प्रमुख बिंदु** 
1. **शहीद होने पर आर्थिक सहायता:** 
   – ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 50 लाख रुपये की मदद दी जाती है। 
   – सड़क हादसे या अन्य कारणों से मौत होने पर 25 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। 

2. **धनराशि का वितरण:** 
   – पहले 50 लाख रुपये में से 40 लाख रुपये पत्नी को और 10 लाख रुपये माता-पिता को दिए जाते थे। 
   – नई नीति के अनुसार, यदि मृत पुलिसकर्मी के माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो पूरी धनराशि उनकी पत्नी को दी जाएगी। 
   – यदि पत्नी भी जीवित नहीं है, तो यह राशि माता-पिता को दी जाएगी। 
   – यदि माता-पिता और पत्नी दोनों जीवित नहीं हैं, तो पूरी धनराशि कानूनी उत्तराधिकारी को सौंपी जाएगी। 

3. **अन्य स्थिति:** 
   – यदि शहीद पुलिसकर्मी अविवाहित था, तो पूरी धनराशि माता-पिता को दी जाएगी। 
   – यदि मृतक पुलिसकर्मी विवाहित महिला थी, तो उसके पति को पूरी धनराशि दी जाएगी। यदि पति भी जीवित नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारी को यह धनराशि मिलेगी। 

### **विशेषज्ञों की राय के बाद तैयार हुई नीति** 
यह नीति कई विशेषज्ञों की राय और विचार-विमर्श के बाद लागू की गई है। इसका उद्देश्य शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 

### **सरकार की पहल** 
नई नीति के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को किसी भी प्रकार की वित्तीय असुरक्षा का सामना न करना पड़े। यह कदम उनके बलिदान को सम्मान देने और उनके परिवारों की देखभाल के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

### **निष्कर्ष** 
इस नई व्यवस्था से शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि यह उनके प्रति समाज और सरकार की जिम्मेदारी का भी परिचय है। इससे पुलिसकर्मियों का मनोबल और कर्तव्यनिष्ठा और मजबूत होगी।

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