राज्य सरकार ने गुरुवार को पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने का शासनादेश जारी किया है।
छठे वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2024 से मिलेगा।
इसके तहत राज्य के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी निकायों के स्थायी कर्मियों, और यूजीसी वेतनमान धारक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों का वेतन 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है और जो पांचवां वेतनमान पा रहे हैं, उन्हें अब 443 प्रतिशत के बजाय 455 प्रतिशत डीए मिलेगा। वहीं, जिन कर्मियों का वेतन 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है और जो छठा वेतनमान पा रहे हैं, उन्हें 239 प्रतिशत के स्थान पर 246 प्रतिशत डीए मिलेगा।
