उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अभ्यर्थी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने सुरभि सिंह द्वारा दायर याचिका पर सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वे याची को एक अंक प्रदान करते हुए कोर्ट के पूर्व आदेश का अनुपालन करें। इसके लिए शपथ पत्र दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इस अवधि के भीतर शपथ पत्र दाखिल नहीं करते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा।
