हरियाणा ने बड़ी पहल करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के 20 प्रतिशत आरक्षण के कोटे में कोटा की
व्यवस्था को लागू कर दिया है।

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हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 20 प्रतिशत आरक्षण में कोटे का उपवर्गीकरण (कोटे में कोटा) लागू कर एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस योजना के तहत 10 प्रतिशत कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के लिए और शेष 10 प्रतिशत अन्य अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित किया गया है।

वर्तमान में वंचित अनुसूचित जाति श्रेणी में 66 जातियां आती हैं, जबकि अन्य अनुसूचित जाति श्रेणी में 15 जातियां शामिल हैं। हरियाणा इस उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यह कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस नई योजना की घोषणा विधानसभा में की, जिसके बाद मुख्य सचिव ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। इस फैसले से वंचित अनुसूचित जाति श्रेणी की जातियों को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस वर्ग के लिए रोजगार के अवसर लगातार घट रहे थे।

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