शिक्षक भर्ती का है प्रस्ताव पर आरक्षण मसला अटका, पढ़े पूरा मामला….

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से शासन को भेज दिया गया है। हालांकि आरक्षण का मसला अब तक हल नहीं हो सका है। शासनादेश में विद्यमान व्यवस्था यानि जिलेस्तर पर आरक्षण लागू करने की बात कही गई है, जबकि प्रबंधक ने स्कूलस्तर पर आरक्षण मानते हुए पदों को भेजा है। अब यह शासन को निर्णय लेना है कि आरक्षण किस स्तर पर लागू होगा। वैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्कूलस्तर पर ही आरक्षण का प्रावधान है।

इस भर्ती को पूरी करने के लिए शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से अक्तूबर में तीन बार रिपोर्ट मांगी थी। 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति 2021 में जारी हुई और लिखित परीक्षा 17 अक्तूबर 2021 को कराई गई। परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित हुआ। हालांकि घोषित परिणाम के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं कर दीं। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर पुनः संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया।

फिर से कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अंततः उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के आदेश दिए थे।

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1894 पदों पर एडेड जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती का मामला

शासनादेश में जिला स्तर पर आरक्षण देने का है प्रावधान

प्रबंधकों ने स्कूलस्तर पर आरक्षण का भेजा था अधियाचन

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