कोर्ट ने किया शासनादेश रद्द…, शिक्षक समायोजन मामला, पढ़े..

समायोजन विशेष

👉सरकार का समायोजन का जीओ वेबुनियाद, कनिष्क शिक्षको के समायोजन पर रोक।

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प्राथमिक शिक्षक समायोजन मामले में सरकार का कनिष्ठ शिक्षक का समायोजन एकल पीठ ने आर्बिटरी माना।
इसलिए शासनादेश रद्द कर दिया।
अधिवक्ता डीपी शुक्ला और अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने मामले में शानदार बहस की थी।


– *माननीय उच्च न्यायालय ने  बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों में कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन हेतु सचिव बेसिक शिक्षा के तुगलकी फरमान को गैर संवैधानिक करार दिया है |*

– `बेसिक शिक्षा में पुष्कर सिंह चंदेल व अन्य एवं सम्बद्ध विभिन्न याचिकाओं में पारित यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के लिए मील का पत्थर साबित होगा`

आज समायोजन में हमारी जीत हुई।
माथुर सर जज साहब(सिंगल बैंच) ने पॉलिसी को रद्द कर दिया गया है।
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जब तक बेसिक में समायोजन पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक समायोजन नहीं होगा।
*न जूनियर का न सीनियर का*

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